header ads

खेत की भरपाई के लिए रिलायंस को देना होगा 50 लाख से अधिक हर्जाना, सिंगरौली का किसान 5 साल से लड़ रहा था कानूनी लड़ाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सिंगरौली जिले के हर्रारवा गांव के किसान कृष्णदास शाह के हक में फैसला सुनाते हुए रिलायंस सासन पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को 46.84 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। कंपनी को यह राशि 2016 से सालाना 6% ब्याज सहित भुगतान करनी पड़ेगी। ब्याज 2.79 लाख रुपए होता है। इसके अलावा कानूनी लड़ाई पर खर्च हुए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह राशि फसल व खेत खराब होने से बीते 10 साल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाएगी।

रिलायंस कंपनी को यह राशि सिंगरौली कलेक्टर के पास जमा करानी होगी। उनके माध्यम से यह राशि क्षतिपूर्ति के रूप में कृष्णदास व उनके 4 भाइयों को दी जाएगी। प्रदेश में किसी किसान द्वारा कानूनी लड़ाई लड़कर कॉर्पोरेट कंपनी से अपने नुकसान की भरपाई से जुड़ा यह संभवत: पहला मामला है। एनजीटी ने माना है कि सासन थर्मल पावर प्लांट के फ्लाईऐश टैंक से रिसाव के कारण कैमिकल युक्त पानी से किसान के खेत कई सालों से खराब हो रहे थे।

2010 के बाद से खेतों में पानी भर जाने से फसल खराब हो जाती थी। एनजीटी के आदेश पर कलेक्टर ने नुकसान का वेल्युएशन कराकर 1 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दी थी। इसी आधार पर हर्जाना राशि तय की गई है। रिलायंस सासन पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड सिंगरौली के विधिक अधिकारी रामायण प्रसाद मिश्रा ने कहा कि एनजीटी का जो निर्णय आया है, उसका कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता अध्ययन कर रहे हैं। उनकी विधिक सलाह के अनुसार न्यायोचित और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
To compensate the farm, Reliance will have to pay more than 50 lakhs damages, Singrauli farmer was fighting a legal battle for 5 years


Source From
RACHNA SAROVAR
CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM FOR LATEST NEWS

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget