जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 29 अगस्त रात 10 बजे से 31 अगस्त सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके अलावा अन्य दिनों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कलेक्टर राकेश सिंह ने बताया रात्रि कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि में केवल अत्यावश्यक सेवाओं, आपातिक चिकित्सा सेवाएं, औद्योगिक गतिविधियां एवं माल परिवहन करने वाले वाहन तथा उक्त कार्य में लगे कर्मचारियों को छोड़कर जिले के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन एवं अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन अवधि में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प बंद रखे जाएंगे। नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
जिले में स्थित समस्त रसोई गैस एजेंसियां एवं गैस गोडाउन अपने नियमित समय पर खुले रखे जा सकेंगे तथा उपभोक्ताओं को घरेलू गैस का वितरण डोर-टू-डोर होम डिलेवरी के माध्यम से किया जा सकेगा।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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