मप्र हाईकोर्ट ने गुलजार होटल में हुए नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त की बेटी के विवाह समारोह से कोरोना संक्रमण फैलने के मामले में राज्य सरकार और नगर निगम को जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दे दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को नियत की है। यह जनहित याचिका बल्देवबाग निवासी अखिलेश चंद्र त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि 30 जून 2020 को गुलजार होटल में नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी का विवाह समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में 250 से अधिक लोगों को बुलाया गया। इसके कारण अयाची परिवार के सदस्यों सहित लगभग 22 लोग और होटल के दो कर्मचारी संक्रमण के शिकार हो गए। इतनी बड़ी लापरवाही पर राकेश अयाची और होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया पर मदन महल थाने में धारा 188 की मामूली धारा में एफआईआर दर्ज कराई गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे पैरवी कर रहे हैं।
अन्य सामूहिक आयोजनों की भी जाँच हो - पत्रकार रविन्द्र कुमार दुबे की ओर से हस्तक्षेप आवेदन दायर कर कहा कि कोरोना काल के दौरान शहर में कई सामूहिक आयोजन हुए, जिसके कारण कई लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। उन आयोजनों की भी जाँच की जानी चाहिए। अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं आ पाने के कारण मंगलवार को हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पाई। पी-3
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Source From
RACHNA SAROVAR
CLICK HERE TO JOIN TELEGRAM FOR LATEST NEWS

Post a Comment