शहर के जिन क्षेत्रों में अशांत धारा लागू है वहां के लोगों को संपत्ति खरीदी व बिक्री की अनुमति के लिए चक्कर न लगाने पड़ें इसलिए गुरुवार को जिला कलेक्टर ऑफिस में ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई। अशांत धारा की अनुमति लेने के आवेदन करने के मामले में सूरत राज्य में पहले स्थान पर है।
शहर के अशांतधारा वाले क्षेत्रों में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए लिंबायत, रांदेर, सेंट्रल जोन सहित कई क्षेत्रों में अशांत धारा लागू है। इन क्षेत्रों में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति लेने को रोज 35 से अधिक लोगों को कार्यालय के धक्का खाना पड़ता है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. धवल पटेल ने ऑनलाइन अर्जी सिस्टम शुरू किया है।
सूरत सिटी के प्रांत अधिकारी संजय रजवाड़ी ने 10 दिन में 1000 ऑफलाइन आई अर्जियों पर आदेश देकर निपटारा किया। ऑनलाइन नई अर्जी करने के लिए सबसे पहले I-ATS पोर्टल (http://i-ats.com/) पर जाएं। उसके बाद पोर्टल के मुख्य पेज पर मेनू नवी अर्जी पर क्लिक करें।
संपत्ति तब्दीली, नई अर्जी का प्रकार, जिला तहसील व गांव का नाम चयन करें। जिस जिला तहसील और गांव के सर्वे नंबर में अर्जी करना हो उस जिला, तहसील व गांव का नाम चयन करें। आवेदक का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी लिखें। “Generate OTP” पर क्लिक करें। ओटीपी जनरेट होने पर आवेदक के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। ओटीपी को सब्मिट करें।
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RACHNA SAROVAR
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